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5जी मामला: हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता जूही चावला पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

 

5जी सेवा को चुनौती देने वाली अभिनेत्री जूही चावला द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका को अब अदालत ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जूही ने केवल प्रचार के लिए याचिका दायर की थी।

जूही की याचिका में पर्यावरण और मानव जीवन पर 5G नेटवर्क तरंगों के प्रभावों पर शोध करने का आह्वान किया गया है। आज की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका सिर्फ प्रचार के लिए दायर की गई है. पीठ ने कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है और बिना वजह याचिका दायर की गई है। अदालत ने कहा कि उन्हें पहले अपना बयान सरकार को सौंपना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जूही ने याचिका की सुनवाई को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।

जूही चावला की याचिका जस्टिस सी हरि शंकर के समक्ष दायर की गई थी। उन्होंने याचिका को दूसरी पीठ के पास भेज दिया है, जो 2 जून को मामले की सुनवाई करेगी। जूही चावला का दावा है कि अगर टेलिकॉम कंपनियों को 5जी नेटवर्क की इजाजत दी जाती है तो इस रेडिएशन का असर हर इंसान, जानवर, पक्षी, कीट और पौधे को खतरे में डाल सकता है।

वह कहती हैं कि विकिरण से पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं होगी। याचिका जूही चावला ने वकील दीपक खोसला की मदद से दायर की है। याचिका में कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 5जी नेटवर्क से लोगों को फायदा होगा और इससे लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 5जी नेटवर्क से निकलने वाले रेडिएशन का असर महिलाओं, बच्चों, नवजात शिशुओं, पौधों और पर्यावरण में रहने वाली सभी चीजों पर नहीं पड़ेगा।