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केरल हाईकोर्ट से अभिनेत्री सनी लियोनी को मिली राहत, धोखाधड़ी मामले पर दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर लगी रोक

 

एक्ट्रेस सनी लियोन को केरल हाईकोर्ट से धोखाधड़ी के मामले में बड़ी राहत मिली है. अदालत ने बुधवार को राज्य पुलिस की अपराध शाखा द्वारा अभिनेत्री सनी लियोन, उनके पति डेनियल वेबर और उनके प्रबंधक सुनील रजनी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) पर रोक लगा दी। जस्टिस जियाद रहमान ने एक्ट्रेस की अर्जी को देखते हुए यह फैसला दिया।


केरल पुलिस की अपराध शाखा ने सनी लियोन के खिलाफ कोझीकोड में एक मंच प्रदर्शन के लिए एक कंपनी के साथ अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस मामले में सनी लियोन ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले भी संचालक ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था, लेकिन जुलाई 2022 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सबूतों के अभाव में मामले को खारिज कर दिया।

खबरें हैं कि सनी लियोन 2019 में वेलेंटाइन डे पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हो गई थीं, लेकिन 29 लाख रुपये लेने के बाद वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं। ऐसे में सनी लियोन ने कहा कि वह दो बार इवेंट में शामिल होने गईं, लेकिन इवेंट नहीं हुआ. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि शो को कई बार टाला जा चुका है। अंतत: यह निर्णय लिया गया कि यह कार्यक्रम कोच्चि के निकट अंगमाली में एलक्स इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा।

याचिका में, सनी लियोन ने अपने, अपने पति और उनके कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि वे किसी भी अपराध में शामिल नहीं थे। सनी ने अर्जी में कहा कि इस केस के दौरान उन्हें काफी नुकसान हुआ। वे कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। बता दें कि क्राइम ब्रांच ने एर्नाकुलम जिले के शिया कुंजुमोहम्मद की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था. कार्यक्रम के संचालक कुंजू मोहम्मद थे।