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Shah Rukh Khan के लिए आई बुरी ख़बर, बेटे आर्यन के बाद पत्नी गौरी ने भी कटाई नाक, जल्द कर सकती है पुलिस गिरफ्तार? ये है वजह

 
Shah Rukh Khan के लिए आई बुरी ख़बर, बेटे आर्यन के बाद पत्नी गौरी ने भी कटाई नाक, जल्द कर सकती है पुलिस गिरफ्तार? ये है वजह

शाहरुख खान इंडस्ट्री के वो अभिनेता हैं, जिनके साथ काम करना हर कलाकार का सपना होता है। 90 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखने वाले शाहरुख खान का स्टारडम आज तक कायम है, जो उनकी कभी न खत्म होने वाली सफलता की ओर इशारा करता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जितना बड़ा नाम, उतने अधिक विवाद, शाहरुख खान के साथ भी ऐसा ही है। पुलिस की गिरफ्त में शाहरुख खान के अलावा उनका बेटा आर्यन खान भी आ गया है। लेकिन हाल ही में उनकी पत्नी गौरी खान को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

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बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान की लव लाइफ किसी से छिपी नहीं है। कॉलेज के दिनों में उनकी शाहरुख खान से पहली मुलाकात हुई थी। दोनों की मुलाकात दिल्ली के पंचशील क्लब में हुई थी। हालांकि जब शाहरुख ने पहली बार गौरी को क्लब में देखा तो उनसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। शुरुआत में शाहरुख खान गौरी को लेकर काफी पजेसिव थे। उसे उसका दूसरों से बात करना, बाल खुले रखना पसंद नहीं था। इससे तंग आकर गौरी ने उनसे ब्रेकअप भी कर लिया था, लेकिन बाद में शाहरुख उन्हें मनाने मुंबई पहुंच गए। ये सब देखकर गौरी का दिल पसीज गया और गौरी खान ने 25 अक्टूबर 1991 को शाहरुख से शादी कर ली। शाहरुख गौरी खान से इतना प्यार करते थे कि वह उनके अलावा किसी को देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब शाहरुख के दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे तो शाहरुख कहते थे कि मेरी गौरी सबसे हॉट है।

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हाल ही में खबर आ रही है कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान समेत तुलसीनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। शिकायत मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके के रहने वाले किरीट जसवंत साह ने की थी। आरोप है कि पीड़िता ने 86 लाख में फ्लैट खरीदा था, लेकिन कंपनी ने समय पर फ्लैट नहीं दिया। आरोप है कि गौरी खान इस कंपनी की ब्रांड एंबेसडर हैं। किरीट जसवंत साह के मुताबिक, शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान लखनऊ स्थित तुसियानी कंपनी का प्रचार करती नजर आईं।

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किरीट के मुताबिक उसने एचडीएफसी से कर्ज लेकर अगस्त 2015 में 85.46 लाख रुपये चुकाए थे। कंपनी ने अक्टूबर 2016 में कब्जा सौंपने का वादा किया था। निर्धारित समय में कब्जा नहीं मिलने पर कंपनी ने मुआवजे के रूप में 22.70 लाख रुपये का भुगतान किया और छह महीने के भीतर कब्जा सौंपने का आश्वासन दिया। दावा किया कि ऐसा न करने पर राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। इसी बीच पीड़िता को पता चला कि कंपनी ने उसका फ्लैट किसी और के नाम पर बेचने का एग्रीमेंट दर्ज कराकर बेच दिया है। 25 फरवरी को डीसीपी के आदेश पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अनिल कुमार तुलस्यानी, महेश तुलस्यानी और गौरी खान के खिलाफ गबन की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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