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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Jacqueline Fernandez को मिली चैन की सांस, कोर्ट ने इस मामले में एक्ट्रेस को दी खुली छूट 

 
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Jacqueline Fernandez को मिली चैन की सांस, कोर्ट ने इस मामले में एक्ट्रेस को दी खुली छूट 

सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज का नाम लगातार घसीटा जा रहा है। लेकिन अब कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत दी है. सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन की जमानत शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया और कहा कि उन्हें देश छोड़ने से 3 दिन पहले कोर्ट और ईडी को सूचित करना होगा।

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इस मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए बार-बार विदेश जाने से पहले अनुमति लेना बोझिल हो जाता है, ऐसे में पेशेवर व्यक्ति की आजीविका भी प्रभावित होती है। इससे उनकी आजीविका छिनने का खतरा है। जैकलीन फर्नांडीज को इस आधार पर छूट दी जा रही है कि उन्हें विदेश जाने से तीन दिन पहले कोर्ट और ईडी को सूचित करना होगा। यानी अगर जैकलीन अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाती हैं तो उन्हें कोर्ट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। 

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पिछले साल नवंबर में जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वह कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी। कोर्ट ने कहा कि जैकलीन को अपनी यात्रा का ब्योरा देना अनिवार्य होगा। इस दौरान जैकलीन को यह जानकारी देनी होगी कि वह किस देश में जा रही हैं, उन्हें वहां कितने दिनों तक रहना होगा और अपना पता और फोन नंबर भी देना होगा। बता दें कि अदालत ने जमानत की शर्तों में इस आधार पर ढील दी थी कि अभिनेत्री ने अतीत में उनका दुरुपयोग नहीं किया था।

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बता दें कि जैकलीन फर्नांडीज एक बार विदेश यात्रा के लिए जानकारी देने के लिए आवेदन दायर करती हैं, तो 50 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद जमा करने के तुरंत बाद उनका पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। जब वह विदेश से लौटेगी तो एफडीआर जारी कर दी जाएगी और पासपोर्ट वापस दे दिया जाएगा।

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