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दिवंगत आर्ट डायरेक्टर Naina Desai की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने इया बड़ा झटका, एनसीएलएटी के खिलाफ दायर याचिका हुई रद्द 

 
दिवंगत आर्ट डायरेक्टर Naina Desai की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने इया बड़ा झटका, एनसीएलएटी के खिलाफ दायर याचिका हुई रद्द 

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के एक आदेश के खिलाफ दिवंगत बॉलीवुड कला निर्देशक नितिन देसाई की पत्नी नैना देसाई की अपील खारिज कर दी है। एनसीएलटी ने देसाई की कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही का आदेश दिया था, जिसे खारिज कराने के लिए नैना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने 11 सितंबर के अपने आदेश में कहा, "हमें दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार और कारण नहीं मिला और इसलिए अपील खारिज की जाती है।" एनसीएलएटी ने 1 अगस्त को एनसीएलटी के 25 जून के आदेश के खिलाफ नितिन देसाई की अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनकी कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी।

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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने जितेंद्र कोठारी को आईआरपी नियुक्त किया था और देसाई की फर्म एनडीएस आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की थी। आपको बता दें कि प्रसिद्ध कला निर्देशक देसाई की संस्था, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर के लिए सेट बनाए थे 'हम दिल दे चुके सनम' और 'लगान' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेता का शव 2 अगस्त को मुंबई के पड़ोसी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उनके स्टूडियो में लटका हुआ पाया गया था।

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गौरतलब है कि देसाई की कंपनी ने कर्जदाताओं का 252 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाया था। कंपनी ने 2016 और 2018 में ईसीएल फाइनेंस से दो लोन के जरिए 185 करोड़ रुपये उधार लिए थे। लेकिन जनवरी 2020 से इसके पुनर्भुगतान को लेकर दिक्कतें शुरू हो गईं। जून 2022 तक यह बकाया ब्याज समेत 252 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।

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