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Raj Kundra Pornography Case: बॉम्बे हाईकोर्ट से राज कुंद्रा को एक और झटका, अदालत ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका

 
फगर

बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज कुंद्रा द्वारा कथित रूप से अश्लील वीडियो बांटने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में दायर एक अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह खबर दी। उक्त मामले में व्यवसायी दो माह से जेल में था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। बिजनेसमैन को हाल ही में पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया।

याचिका पर वापस आते हुए, मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत कथित रूप से स्पष्ट यौन वीडियो वितरित / प्रसारित करने के लिए मामला दर्ज किया है। राज कुंद्रा ने पहले सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मांगी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया और फिर वह एचसी चले गए। उन्होंने अपनी अर्जी में दावा किया है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। प्राथमिकी में अभिनेता शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को सह-आरोपी नामित किया गया है।

जेल से बाहर आने के बाद राज ने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल डिलीट कर दिए थे और लो प्रोफाइल भी रख रहे हैं। उन्होंने हाल ही में शिल्पा शेट्टी के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाई थी और यह जोड़ा रोमांटिक डिनर के लिए गया था।बता दें कि कुंद्रा को इस साल जुलाई में मुंबई पुलिस ने उस मामले में गिरफ्तार किया था, जहां उन पर एक ऐप के जरिए पोर्न फिल्में बांटने का आरोप लगाया गया था। सितंबर में उन्हें जमानत मिली थी।

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